सरायपाली। सरायपाली शहर में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। तहसीलदार कार्यालय ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसके आदेश का पालन करते हुए नगर पालिका प्रशासन द्वारा शासकीय सेवक भुजरंग साय पैकरा द्वारा अनाधिकृत रूप से शासकीय भूमि पर लगाए जा रहे गेट की जब्ती की कार्रवाई की है। शासकीय भूमि पर बिना अनुमति के पक्का निर्माण व गेट निर्माण करने की सूचना राजस्व अधिकारियों को मिली थी। जिसके बाद तहसीलदार के निर्देश पर पालिका प्रशासन ने उक्त कारवाई की।
स्थानीय निवासी सौरभ गोयल ने तहसीलदार को दिए अपने आवेदन में बताया कि ग्राम सरायपाली में खसरा नंबर 777 पर स्थित शासकीय आबादी भूमि पर शासकीय सेवक भुजरंग साय जो लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग अनुविभाग रायगढ़ में पदस्थ हैं। रायगढ़ में पदस्थापना के बावजूद उप अभियंता भुजरंग साय द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से पक्का निर्माण पुराने पीडब्ल्यूडी कालोनी में किया जा रहा है। अतिक्रमण को लेकर उप अभियंता भुजरंग साय के विरुद्ध तहसील न्यायालय से जुर्माना और बेदखली का आदेश पारित हो चुका है। बावजूद इसके निर्माण कार्य जारी था। जो पूरी तरह से गैरकानूनी है।
तहसीलदार कार्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालन अभियंता को अतिक्रमण हटाने पत्र भेजा है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उक्त शासकीय भूमि पर किसी भी तरह की विभागीय अनुमति के बिना निर्माण कार्य अवैध है। इस बीच शुक्रवार 12 सितंबर को उक्त शासकीय स्थल पर गेट लगने का कार्य किया जा रहा था। जिस पर तहसीलदार श्रीधर पंडा के निर्देश पर पालिका प्रशासन ने गेट को जप्त कर वहां कार्यरत मजदूरों को भी चेतावनी देते हुए दुबारा निर्माण में संलग्न होने पर कानूनी कार्रवाई किए जाने चेतावनी दी हैं।







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