राजनीतिक दलों और बीएलओ को जानकारी देने के निर्देश
रायपुर. छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाताओं को नवीन फोटो देने की आवश्यकता नहीं है। इसका आदेश छत्तीसगढ़ कार्यालय मुय निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि बूथ लेवल अधिकारी द्वारा वितरित गणना फॉर्म में यदि मतदाता अपनी फोटो से संतुष्ट नहीं है, या फोटो धुंधली है अथवा अस्पष्ट है, ऐसी स्थिति में मतदाता चाहे तो अपनी नवीन फोटो बीएलओ को उपलब्ध करा सकेगा। बीएलओ भी डायरेक्ट बीएलओ एप के माध्यम से फोटो खींचकर अपलोड कर सकेगा। सभी मतदाताओं को फोटो देने की आवश्यकता नहीं है।
दलों के साथ बैठक कर दें जानकारी
आदेश में यह भी कहा गया है कि नवीन फोटो को लेकर जो भ्रांतियां प्रदेश के मतदाताओं के बीच फैली है। इसको दूर करने के लिए बीएलओ को इसकी जानकारी दी जाए। इसके साथ ही जिला स्तर पर सभी राजनीतिक दलों की बैठक लेकर वस्तुस्थिति से भी अवगत कराएं।







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