अब ओटीपी भेजकर की जाएगी पुष्टि अभी फोन नंबर और वोटर कार्ड था जरूरी
नई दिल्ली. अब मतदाता सूची में कोई किसी का नाम हटवा या जुड़वा नहीं सकेगा। चुनाव आयोग ने वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नई ‘ई-साइन’ सुविधा शुरू की है। इससे वोटर पंजीकरण, नाम हटाने या सुधार के लिए आवेदक को अपनी पहचान आधार से लिंक मोबाइल नंबर से सत्यापित करनी होगी। इसके बाद ही सूची से नाम हट या जुड़ सकेगा। आयोग के मुताबिक अभी तक आवेदक सिर्फ फोन नंबर और मतदाता पहचान पत्र नंबर लिखकर फॉर्म भरते थे। यह जांच नहीं होती थी कि जानकारी वास्तव में संबंधित मतदाता ने ही दी है या नहीं? अब मतदाता का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 व सुधार के लिए फॉर्म 8 भरते समय आवेदक को ई-साइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
नए प्रक्रिया के तहत आवेदक को आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद उसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग से जुड़े ई-साइन पोर्टल पर ले जाया जाता है। इसके बाद आधार से जुड़े फोन नंबर पर ओटीपी भेजकर उसकी पहचान की पुष्टि की जाती है। इससे यूजर की पहचान का आधार-वेरिफिकेशन हो जाता है तो आगे की कार्रवाई के लिए फिर से उसे आयोग की मूल साइट पर वापस कर दिया जाता है।







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