सरायपाली। परिवहन विभाग ने ई-चालान को लेकर आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है। विभाग ने बताया है कि वाहन से संबंधित ई-चालान की सूचना केवल पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आधिकारिक माध्यमों से ही भेजी जाती है। इसलिए किसी भी संदिग्ध या निजी नंबर से आने वाले संदेशों से सावधान रहने की सलाह दी गई है।
जानकारी के अनुसार ई-चालान की सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से बीजेड-वाहन से तथा परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा व्हाट्सएप के जरिए भेजी जाती है। इन संदेशों में ई-चालान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए एक लिंक भी दिया रहता है, जिसके माध्यम से वाहन मालिक चालान की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
परिवहन विभाग ने बताया कि ई-चालान से संबंधित सूचना कभी भी किसी निजी मोबाइल नंबर से नहीं भेजी जाती है। यदि किसी प्राइवेट नंबर से ई-चालान के नाम पर एसएमएस या व्हाट्सएप संदेश प्राप्त होता है तो वह फर्जी हो सकता है। ऐसे मामलों में लोगों को सतर्क रहने और बिना पुष्टि के किसी भी लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी गई है।
विभाग के अनुसार ई-चालान का शमन शुल्क (फाइन) ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट ई चालान डांट परिवहन डांट जीओव्ही डांट ईन पर जाकर चालान नंबर या वाहन क्रमांक दर्ज करना होता है। भुगतान से पहले पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होता है, जिसे दर्ज करने के बाद ही चालान का भुगतान किया जा सकता है। परिवहन विभाग ने यह भी बताया कि ई-चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर उसका ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। निर्धारित अवधि के बाद मामला न्यायालय को स्थानांतरित हो जाता है। इसलिए वाहन चालकों को समय पर चालान का भुगतान करने की सलाह दी गई है, ताकि न्यायालयीन प्रक्रिया और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।
विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि ई-चालान का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो वाहन से संबंधित विभिन्न सेवाएं भी निलंबित हो सकती हैं। अतः वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करें और समय रहते ई-चालान का भुगतान करें।






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