घरेलू, एकल बत्ती और कृषि कनेक्शन वाले बकायादार उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ; अधिभार में 100% तक छूट और मूल बकाया में भी राहत का प्रावधान
पिथौरा। लंबे समय से बिजली बिल बकाया होने के कारण परेशान उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 का लाभ लेने का अब अंतिम अवसर है। योजना की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दी गई है। यानी पात्र उपभोक्ताओं के पास पंजीयन कराने के लिए अब कुछ ही दिन शेष हैं।
योजना का लाभ मुख्य रूप से निम्नदाब घरेलू, एकल बत्ती/बीपीएल तथा कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। योजना के तहत पुराने बकाया बिजली बिल की मूल राशि में निर्धारित छूट के साथ अधिभार (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान है।
किसे कितनी राहत?
तिजुराम गजबये ने बताया योजना के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2023 से पहले निष्क्रिय बीपीएल कनेक्शन के बकाया मूल राशि में 75 प्रतिशत तक छूट तथा अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जा सकती है। वहीं निष्क्रिय घरेलू एवं कृषि कनेक्शनों के लिए मूल बकाया राशि में 50 प्रतिशत तक छूट और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।
सक्रिय उपभोक्ताओं के लिए भी बकाया अवधि और श्रेणी के अनुसार अलग-अलग राहत का प्रावधान है। घरेलू एवं कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान पर मूल राशि में 10 प्रतिशत, तीन किस्तों में भुगतान पर 5 प्रतिशत तथा छह किस्तों में भुगतान करने पर मूल राशि में छूट नहीं, लेकिन अधिभार में 100 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकते हैं।
पंजीयन जरूरी, कहां करें आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ता ‘मोर बिजली’ मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्युत वितरण केंद्र पिथौरा अथवा जोन कार्यालय में संपर्क कर ऑफलाइन पंजीयन की सुविधा भी उपलब्ध है।
अंतिम तारीख का इंतजार न करें
बिजली विभाग अधिकारियों तिजुराम ने कहा की पात्र उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करते हुए समय रहते पंजीयन कराकर योजना का लाभ लें। 30 सितंबर के बाद योजना की अवधि बढ़ेगी या नहीं, इसकी कोई वर्तमान पुष्टि नहीं है, इसलिए पात्र उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पहले प्रक्रिया पूरी करना महत्वपूर्ण है।





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