जनविश्वास अधिनियम-2026 लागू | रेलवे के नए नियम लागू, अब बार-बार गलती करने पर जेल की भी सजा
रायपुर। यात्री अगर ट्रेनों या रेलवे परिसर में नियमों को हल्के में लेने के आदी हैं, तो आज से ही अपनी आदतें सुधार लीजिए। क्योंकि रेलवे अब छोटी-छोटी गलतियों या अनुशासनहीनता पर केवल चेतावनी देकर छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। नए सख्त नियमों के तहत बिना टिकट यात्रा करने, महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश करने या परिसर में गंदगी और उपद्रव फैलाने वालों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे का यह नया कदम न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को पुख्ता करेगा, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों की जेब पर भी तगड़ी चोट करने वाला है। अब जुर्माना राशि 500 रुपए से लेकर 10 हजार रुपए तक जा पहुंची है। इसके साथ ही जेल का भी प्रावधान है।
जनविश्वास अधिनियम-2026 के तहत रेल अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं में किए गए संशोधन शनिवार 20 जून से लागू हो गए हैं। रेलवे का कहना है कि नए प्रावधानों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, महिला कोचों में अनुशासन सुनिश्चित करना और रेलवे परिसरों को अव्यवस्था, अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों से मुक्त रखना है।
सभी जोन और मंडलों को दिशा-निर्देश जारी किया
रेलवे बोर्ड ने सभी जोन और मंडलों को नए नियमों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग) ने प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को पत्र भेजकर संशोधित प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी, जहां आर्थिक दंड के साथ कारावास का भी प्रावधान है।
इस तरह के हुए बदलाव
बिना टिकट यात्रा (धारा 137): 250 की बजाय अब अतिरिक्त शुल्क बढ़ाकर न्यूनतम 500 रुपए कर दिया गया है। यात्री से पूरा किराया भी वसूला जाएगा।
अवैध वेंडिंग और भीख मांगना (धारा 144): रेलवे परिसर में बिना लाइसेंस सामान बेचने, फेरी लगाने या भीख मांगने पर 2,000 रुपए तक जुर्माना लगेगा।
नशे में उपद्रव (धारा 145): नशे की हालत में अभद्र व्यवहार या उपद्रव करने पर 1,000 रुपए तक जुर्माना, टिकट जब्ती और ट्रेन से उतारने की कार्रवाई की जा सकेगी।
अनधिकृत प्रवेश (धारा 147): रेलवे परिसर में बिना अनुमति प्रवेश करने पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा।
महिला कोच में अवैध प्रवेश (धारा 162): महिला आरक्षित डिब्बे में पुरुष यात्रियों के अनधिकृत प्रवेश पर 2,500 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रतिबंधित सामान ले जाना (धारा 165): खतरनाक या प्रतिबंधित वस्तु लेकर यात्रा करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना।
धूम्रपान पर सख्ती (धारा 167): रेलवे परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करने पर अब अधिकतम 2,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा।






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